उत्तर-प्रदेश

*जनपद स्तर के टाॅप-टेन अपराधी को हत्या के प्रयास में मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 50,000 रु0 अर्थदण्ड की सुनाई गई सजा।*

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश* द्वारा सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

दिनांक- 13.05.2017 को वादिनी श्रीमती राना सिंह द्वारा थाना को0 नगर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गई कि विपक्षी द्वारा वादिनी के पुत्र को गोली मारकर वादिनी के पुत्र को गम्भीर रुप (मरणासन्न) से घायल करने के सम्बन्ध में विपक्षी विशाल गुप्ता पुत्र कमल प्रसाद गुप्ता निवासी मोहल्ला पहलवारा थाना को0 नगर के विरुद्ध थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0- 1240/2017 धारा- 307 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 रवीन्द्र कुमार रमन द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी *अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री ओम प्रकाश चौहान* एवं थाना कोतवाली नगर द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त विशाल गुप्ता को *मा0 न्यायालय ASJ-I बलरामपुर* द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये का अर्थदण्डकी सजा सुनाई गई। *अभियुक्त विशाल गुप्ता जनपद स्तर पर चिन्हित टॉप-टेन अपराधी* है।

*सोशल मीडिया सेल*
*कार्यालय पुलिस अधीक्षक*
*बलरामपुर*

ब्यूरो रिपोर्ट- टी.पी. पाण्डेय।

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